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Haridwar: बिना फूड लाइसेंस के व्यापार करने वालो के खिलाफ जिलाधिकारी का सख्त रुख, कड़ी कार्यवाही के आदेश

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हरिद्वारजिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जिला सभागार में खाद्य सुरक्षा विभाग हरिद्वार की सुरक्षित भोजन एवं सुरक्षित आहार के अन्तर्गत जिलास्तरीय सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा वर्ष 2024 में किये गये कार्यों, जनपद में चलाये जा रहे विभिन्न इनीसियोटिव, विभिन्न विभागों को खाद्य सुरक्षा से जाड़ने एवं खाद्य सुरक्षा से मिली नहीं सम्बधित समस्याओं के बारे में बताया गया।

जिलाधिकारी द्वारा दीपावली पर्व तक विशेष अभियान चलाने, आंगनवाड़ी केन्द्रो, स्कूल में भोजन माताओं, औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित निर्माण इकाईयों, शिक्षण संस्थानों एवं प्राइवेट संस्थानों में कार्यरत वर्करों का फूड सेफ्टी प्रशिक्षण देने के लिये निर्देशित किया गया। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पूर्ति विभाग की राशन दुकानों से वितरित किये जा रहे फोर्टिफाइड चावलों के बारे में फैलाई जा रही भ्रान्तियों के सम्बंध में जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिये गये तथा आम लोगों से फोर्टिफाइड चावलो का उपभोग करने का भी आग्रह किया गया। इसके साथ ही खाद्य नमूनों की प्रयोगशाला जांच समय पर की जाने, बिना फूड लाइसेंस के व्यापार करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।

बैठक में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी, ज्वाईट कमिश्नर खाद्य-सुरक्षा दिलीप जैन, एसीएमओ आर.के सिंह, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन, जीएम डीआईसी प्रकाश असवाल, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक आशुतोष भंडारी, डीपीओ सुलेखा सहगल, मुख्य कृषि अधिकारी नरेन्द्र भंडारी, योगेन्द्र पाण्डेय, कपिल देव तथा खाद्य व्यवसाय एवं खाद्य सुरक्षा के सदस्य उपस्थित थे।

Manoj kumar

Editor-in-chief

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