
Punishment:
देहरादून l स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अश्विनी गौड़ की कोर्ट ने 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म और उसे गर्भवती करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए बीस साल कठोर करावास की सजा सुनाई है इसके साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गौरतलब हो कि घटना को लेकर 17 जून 2019 को पीड़िता की माता ने पटेलनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी 15 वर्षीय बेटी के साथ घर के सामने किराये के कमरे में रहने वाले युवक ने दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं उसने जान से मारने की धमकी देते हुए कई बार शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता गर्भवती हो गई तो इसके बाद उसने डरते हुए परिजनों को इस बारे में बताया।