Ankita Bhandari case: अंकिता भंडारी केस में दोषियों को सजा और जुर्माने का हुआ ऐलान

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उत्तराखण्ड। मुकदमा अपराध संख्या 1/22 धारा 302 /201/ 354 ए आईपीसी व 3(1)डी अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम बनाम पुलकित आर्य आदि (अंकिता भंडारी मर्डर केस) में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार द्वारा अभियुक्त पुलकित आर्य को धारा 302 आईपीसी में कठोर आजीवन कारावास व ₹50000 जुर्माना धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास 10000 रुपए जुर्माना, धारा 354 ए आईपीसी में 2 वर्ष का कठोर कारावास ₹10000 जुर्माना व धारा 3(1)डी आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास वह ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है।

अभियुक्त सौरभ भास्कर व अभियुक्त अंकित गुप्ता को धारा 302 आईपीसी में आजीवन कठोर कारावास व 50000 रुपए जुर्माना, धारा 201 आईपीसी में 5 वर्ष कठोर कारावास व ₹10000 जुर्माना व 3(1)डी आईटीपीए एक्ट में 5 वर्ष का कठोर कारावास व ₹2000 जुर्माना की सजा सुनाई है व 4 लाख प्रतिकर मृतका के परिजनों को देना है।

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