Haridwar: कांवड़ मेला को सकुशल संपन्न कराने हेतु गोष्ठी आयोजित, मांस, मछली व अंडा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हेतु दिए निर्देश

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हरिद्वार। 22 जून को देर सांय आगामी कावंड मेला के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा दिएगए दिशा निर्देश के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चौकी हर की पैडी, चौकी खडखडी एंव चौकी सप्तऋषि क्षेतान्तर्गत के समस्त होटल प्रबन्धक व्यापार मण्डल के पदाधिकारी एव टेक्सी  टेम्पो, ओटो, बैट्री रिक्शा यूनियन के पदाधिकारी गणो के साथ गोष्ठी आयोजित की गई।

मीटिंग में कावंड मेला से सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देशो से अवगत कराते हुए उपस्थित सभी पदाधिकारी गणो को  यह भी अवगत कराया कि होटलो में निर्धारित खाने पीने के सामान की रेट लिस्ट लगा कर रखेगे, मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ख्याल में रखते हुए मेले की पवित्रता बनाये रखते हुए लहसुन, प्याज का खाने में प्रयोग न करने  व अपने ढाबा, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरे लगाने हेतु बताया गया।

साथ ही वाहन में किराया लिस्ट लगाने वाहन से संबंधित दस्तावेज ड्राइविंग लाइसेंस आदि चालक अपने पास रखेगें यदि कोई भी चालक उल्लंघन करता पया गया तो सम्बन्धित चालको के  विरुद्द  मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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