
Dehradun: कांवड़ मेला के दौरान, यात्रा मार्ग पर होटल-ढाबा, रेहड़ी, ठेले वाले व्यापारियों को अब अपनी पहचान उजागर करके ही व्यवसाय करने की अनुमति मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाम चिपकाने के आदेश के बाद, अब हरिद्वार पुलिस ने भी इस नियम को लागू कर दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद सिंह डोभाल ने बताया कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर व्यवसाय करने वाले छोटे-बड़े सभी व्यापारियों को अपना नाम, QR कोड और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना होगा। जो इस नियम का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह नियम यात्रा के दौरान किसी भी विवाद को रोकने के लिए लागू किया गया है, क्योंकि कई बार कांवड़ियों और व्यापारियों के बीच विवाद होते हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को Dehradun में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहचान छिपाकर व्यवसाय करना गलत है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में होटल-ढाबा और सड़क किनारे व्यापारियों को अपनी पहचान उजागर करनी होगी। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि पहचान छिपाकर व्यवसाय करने के मामले में कुछ आपराधिक घटनाएँ भी सामने आई हैं। हमारी सरकार ने इस संबंध में 12 जुलाई को निर्णय लिया था।