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Delhi Court ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को जारी किया समन, जानें पूरा मामला

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Delhi Court ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को मानहानि केस में समन जारी किया है। यह समन बीजेपी नेता सुरेश नखुआ द्वारा दायर किए गए मानहानि केस के सिलसिले में जारी किया गया है। दरअसल, सुरेश करमशी नखुआ ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो में उन्हें “हिंसक और गाली देने वाला ट्रोल” कहा था।बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 29 जुलाई को ध्रुव राठी को समन जारी किया है। इस मामले की सुनवाई जिला जज गुंजन गुप्ता द्वारा की जा रही है। अब इस केस की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि ध्रुव राठी को समन स्पीड पोस्ट, कूरियर और इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भी भेजा जाए।सुरेश नखुआ के वकील राघव अवस्थी और मुकेश शर्मा ने कोर्ट में इस केस की पैरवी की है।

Delhi Court  ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को जारी किया समन, जानें पूरा मामला

मामला क्या है?

ध्रुव राठी ने 7 जुलाई 2024 को यूट्यूब पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसका शीर्षक था, “गोडी यूट्यूबर्स, एल्विश यादव, ध्रुव राठी को मेरी प्रतिक्रिया।” नखुआ ने इस वीडियो पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ध्रुव राठी द्वारा किए गए आरोपों के कारण उन्हें लोगों की निंदा का सामना करना पड़ रहा है। नखुआ ने कहा कि वीडियो में लगाए गए सभी आरोप आधारहीन और दुर्भावनापूर्ण हैं। याचिका में नखुआ के वकील ने कहा कि इससे न केवल याचिकाकर्ता के चरित्र पर सवाल उठते हैं बल्कि समाज में अर्जित सम्मान को भी ठेस पहुंचती है।

ध्रुव राठी के खिलाफ याचिका

याचिका में कहा गया है कि ध्रुव राठी के वीडियो के परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। इससे लोगों का विश्वास नखुआ पर घट सकता है। केस दायर करते समय नखुआ ने कहा कि इस वीडियो का व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देने योग्य है कि एल्विश यादव हर दिन ध्रुव राठी के बारे में वीडियो बनाते हैं। ऐसे में ध्रुव राठी भी एल्विश यादव के वीडियो का जवाब वीडियो के माध्यम से देते हैं। हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब ध्रुव राठी विवादों में घिरे हैं, इससे पहले भी उन्होंने कई बार विवादास्पद वीडियो बनाए हैं।

Manoj kumar

Editor-in-chief

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