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Nainital High Court order: जमानत बॉंड जमा न कर पाने वाले अंडरट्रायल कैदियों के लिए नियुक्त किए जाएं वकील

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Nainital High Court order: नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देशित किया है कि वे उन अंडरट्रायल कैदियों के लिए वकील नियुक्त करें जो जमानत पर रिहा होने के लिए व्यक्तिगत बॉंड जमा करने में असमर्थ हैं। 10 अप्रैल के आदेश के तहत, प्राधिकरण को उन अंडरट्रायल कैदियों की हिरासत पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है जो जमानत बॉंड के भुगतान में विफल रहने के कारण रिहा नहीं हो पाए।

अंडरट्रायल कैदियों की जमानत बॉंड की कमी

यह पता चला कि 27 अंडरट्रायल कैदी जमानत बॉंड नहीं भरने के कारण रिहा नहीं हो सके। इस मामले में विवरण प्रस्तुत करने पर, चीफ जस्टिस रितु बहरी और जस्टिस राकेश थपलियाल की डिवीजन बेंच ने एक स्वत: संज्ञान पीआईएल की सुनवाई के दौरान राज्य के जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवश्यक निर्देश दिए हैं।

विधिक सेवा प्राधिकरण की फीस में वृद्धि

कोर्ट ने नोट किया कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए 12 जून 2024 को उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (व्यापार और अन्य प्रावधान) विनियम, 2006 में संशोधन कर विधिक सहायता परामर्शदाताओं की फीस को लगभग तीन गुना बढ़ा दिया है। कोई भी अधिवक्ता जो पैनल में शामिल नहीं है लेकिन बार में तीन साल से अधिक अनुभव रखता है और अंडरट्रायल कैदियों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करता है, उसे भी मान्यता प्राप्त फीस अनुसूची के अनुसार मानदेय का लाभ दिया जा सकता है।

Manoj kumar

Editor-in-chief

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