
Uttarakhand के हल्द्वानी जिले में प्रशासन ने 101 दुकानों और भवनों को नोटिस जारी किया है। ये सभी भवन और दुकानें अतिक्रमण की श्रेणी में आती हैं। नोटिस में कहा गया है कि अतिक्रमण को 4 सितंबर तक हटा लिया जाए या तोड़ दिया जाए, अन्यथा 5 सितंबर से बलपूर्वक बुलडोजर चलाए जाएंगे। साथ ही, अतिक्रमण हटाने में आने वाली लागत भी उनसे वसूल की जाएगी।
अतिक्रमण हटाने के निर्देश
प्रशासन ने रोडवेज बस स्टेशन से मंगलपड़ाव तक के अतिक्रमण को हटाने के लिए फिर से कदम उठाए हैं। नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने दुकानदारों और भवन मालिकों को सार्वजनिक नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में कहा गया है कि अतिक्रमण को 4 सितंबर तक हटा लिया जाए। अन्यथा, 5 सितंबर से बुलडोजर चलाए जाएंगे और अतिक्रमण हटाने की लागत भी दुकानदारों से वसूल की जाएगी।
हाई कोर्ट के आदेश और समय सीमा
नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने पहले अतिक्रमण को 23 अगस्त तक हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश पर 10 दिन का समय दिया गया। दरअसल, सड़क चौड़ीकरण का काम होना है, जिसके लिए सड़क के बीच में 12-12 मीटर की जगह छोड़ी जानी है।
सड़क चौड़ीकरण के लिए 14.23 करोड़ रुपये की मंजूरी
2023 में, सरकार ने 13 चौराहों और चौक-चौराहों के चौड़ीकरण के लिए 14.23 करोड़ रुपये जारी किए थे। इसके तहत, मंगलपड़ाव से रोडवेज स्टेशन तक एक संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। इसके बाद, DM की अध्यक्षता में मामला सुना गया और बाद में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। दूसरी याचिका के बाद, हाई कोर्ट ने अतिक्रमणकर्ताओं की स्थिति जानने के लिए समय मांगा। 10 दिन की समय सीमा समाप्त होने वाली है।
नगर निगम और लोक निर्माण विभाग का नोटिस
रविवार को, नगर निगम आयुक्त विशाल मिश्रा और लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अशोक कुमार ने सार्वजनिक नोटिस जारी किया। नोटिस में मंगलपड़ाव से रोडवेज तक 101 दुकानदारों और भवन मालिकों को 4 सितंबर तक अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम आयुक्त विशाल मिश्रा ने कहा, “हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, प्रभावित लोगों को पुनः सुनवाई के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। सड़क चौड़ीकरण के कारण दुकानों और भवनों को तोड़ा जाना है। अतिक्रमण हटाने के लिए 4 सितंबर तक नोटिस जारी किया गया है।”
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