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Dehradun: बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर डीएम सख्त, होमस्टे, होटल एवं वेडिंग प्वाइंट्स पर सघन सत्यापन के निर्देश

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अवैध गतिविधियों में लिप्त प्रतिष्ठानों पर होगी कड़ी कार्रवाई, डीएम के निर्देश

देहरादून। जनपद के नगरीय क्षेत्रों में बढ़ती आपराधिक घटनाओं और नशे से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने व्यापक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी सहित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद में संचालित होमस्टे, होटल, वेडिंग प्वाइंट्स और अन्य आवासीय एवं व्यावसायिक इकाइयों का व्यापक सत्यापन अभियान चलाया जाए। इसके लिए टीम गठित कर प्राथमिकता के आधार पर सभी इकाइयों की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। वर्तमान में जनपद में 1057 होमस्टे पंजीकृत हैं, जिनमें से लगभग 350 नगरीय क्षेत्रों में संचालित हो रहे हैं।

उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य सरकार की होमस्टे गाइडलाइन के अनुरूप चेकलिस्ट तैयार कर सघन निरीक्षण किया जाए और सभी मानकों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। किसी भी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि में संलिप्त पाए जाने वाले होमस्टे, होटल या अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि होमस्टे, होटल और वेडिंग प्वाइंट्स में ओकेजनल बार लाइसेंस जारी करने से पहले सभी शर्तों की गहन जांच की जाएगी। बिना लाइसेंस या निर्धारित समय के बाद मदिरा परोसने की शिकायत मिलने पर संबंधित संपत्ति स्वामी, लीजधारक या किरायेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाए। साथ ही आवश्यकतानुसार अन्य कानूनी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए।

प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध गतिविधियों या बिना लाइसेंस मदिरा परोसने की जानकारी मिले तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

Manoj kumar

Editor-in-chief

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