Roorkee: 10 मई को होगा वादकारी लोक अदालत का आयोजन, कराये अपने मुकदमों का निस्तारण

रुड़की l यदि किसी भी वादकारी का मुकदमा किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है संबंधित मुकदमा समनीय प्रकृति का है अर्थात जिसमे समझौता प्रतिबंधित नही है ऐसे मुकदमों मे वादकारी/ पक्षकार (पक्ष-विपक्ष) आपसी सहमति के आधार पर संबंधित न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से अथवा स्वयं एक साधारण प्राथना-पत्र 10 मई 2025 से पहले देकर अपने मुकदमों का 10 मई को सम्मानित राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वावधान में उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित होने वाली लोक अदालत में अपने मुकदमों का निस्तारण नि:शुल्क करा सकते हैं, मुकदमें के निस्तारण हेतु प्रार्थना-पत्र पक्ष-विपक्ष में से कोई भी प्रस्तुत कर सकता है।
सम्मानित लोक अदालत में मोटर वाहन अधिनियम से संबंधित मुकदमें, घरेलू हिंसा अधिनियम से संबंधित मुकदमें, भरण-पोषण एवं गुजारा भत्ता, विधुत चोरी अधिनियम के मुकदमें एवं सिविल व फौजदारी आदि के मुकदमे निस्तारित कराये जा सकते हैं इसके साथ ही फरियादी चालान से संबंधित मामलों का निस्तारण भी लोक अदालत में करा सकेंगे। इसकी पुष्टि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरिद्वार की सम्मानित सचिव/ सीनियर सिविल जज श्रीमति सिमरनजीत कौर द्वारा की गई है।