राष्ट्रीय

दिल्ली-एनसीआर में 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया समय

Spread the love

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 7 और 8 नवंबर, 2026 को ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है। अदालत के निर्देश के मुताबिक, इन दोनों दिनों में सुबह 6 से 7 बजे तक और रात 8 से 10 बजे तक ही पटाखे फोड़े जा सकेंगे। यह अनुमति सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर, 2025 को दिए गए आदेश के आधार पर दी गई है।

अस्पतालों और शांत क्षेत्रों के आसपास प्रतिबंध

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने के लिए कुछ स्थानों पर प्रतिबंध भी निर्धारित किया है। आदेश के अनुसार, अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों और अधिसूचित शांत क्षेत्रों के 300 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी।

पटाखों से हवा में फैलते हैं हानिकारक कण

पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और वातावरण में बड़ी मात्रा में कणीय पदार्थ (पार्टिकुलेट मैटर) निकलते हैं। इनमें पीएम 10 और पीएम 2.5 जैसे सूक्ष्म कण शामिल होते हैं। ये कण हवा में मौजूद ठोस पदार्थों और तरल बूंदों का मिश्रण होते हैं।

शरीर के अंदर तक पहुंच सकते हैं प्रदूषित कण

पीएम 10 और पीएम 2.5 के कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ नाक और फेफड़ों तक पहुंच सकते हैं। फेफड़ों के जरिए ये रक्त में मिलकर शरीर के अन्य हिस्सों तक भी पहुंच सकते हैं। यहां तक कि ऐसे कणों की मौजूदगी मानव मस्तिष्क में भी पाई गई है। ये शरीर की विभिन्न झिल्लियों को पार करने में सक्षम होते हैं।

Manoj kumar

Editor-in-chief

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!